ईवीएम-वीवीपैट सुनवाई: Supreme Court में चुनाव आयोग ने कहा, ईवीएम से छेड़छाड़ संभव नहीं|

वीवीपैट

VVPAT पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई: दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में शुक्रवार (19 अप्रैल) को पहले चरण का मतदान होने के साथ ही मतदान से पहले एक बार फिर ईवीएम को लेकर सवाल उठने लगे हैं और मामला आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पहुंच गया है मामले में चुनाव आयोग ने एक बार फिर ईवीएम-वीवीपैट हैकिंग की आशंकाओं को सिरे से खारिज कर दिया. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी देने को कहा. इसके बाद आयोग ने कोर्ट के सभी सवालों के जवाब दिये.

विपक्ष लगातार ईवीएम की आलोचना कर रहा है
विपक्ष लगातार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की आलोचना कर रहा है और उनका कहना है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने आज उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें ईवीएम द्वारा डाले गए वोटों का वीवीपैट प्रणाली से निकली पर्चियों से मिलान करने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा, ‘यह (एक) चुनावी प्रक्रिया है। इसमें पवित्रता होनी चाहिए. किसी को इस बात से डरना नहीं चाहिए कि जो अपेक्षित है वह नहीं हो रहा है।’ चुनाव आयोग की ओर से वकील मनिंदर सिंह अदालत में पेश हुए, जबकि याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील निज़ाम पाशा और प्रशांत भूषण अदालत में पेश हुए।

वीवीपैट मशीन में पारदर्शिता लाने की मांग की गई
मामले की सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि कम से कम यह आदेश दिया जाना चाहिए कि वीवीपैट मशीन पारदर्शी होनी चाहिए और बल्ब लगातार जलता रहना चाहिए, ताकि मतदाता को पूरी पुष्टि मिल सके. वकील संजय हेगड़े ने कहा कि सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती पर विचार किया जाना चाहिए. यदि ऐसा नहीं किया जा सकता है, तो अदालत को अब होने वाले चुनावों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कुछ अंतरिम आदेश पारित करने चाहिए।

VVPAT की प्रक्रिया के बारे में कोर्ट को बताएं: सुप्रीम कोर्ट

इसके अलावा वकील ने कहा कि ईवीएम निर्माता कंपनियों के इंजीनियर मशीन को नियंत्रित कर सकते हैं. हालाँकि, अदालत ने इस तर्क को तुच्छ बताते हुए खारिज कर दिया। न्यायाधीशों ने चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह से वीवीपैट से संबंधित प्रक्रिया के बारे में खुद (मनिंदर सिंह) या किसी अधिकारी के माध्यम से अदालत को सूचित करने को कहा। इस सवाल पर मनिंदर सिंह ने कहा कि कोर्ट के सवाल का जवाब दिया जाएगा, लेकिन मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि सारी दलीलें सिर्फ संदेह पर आधारित हैं. वीवीपैट सिर्फ एक प्रिंटर है.

चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि वीवीपैट कैसे काम करता है

चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने जजों को संबोधित करते हुए कहा कि बटन यूनिट में सिर्फ यह जानकारी होती है कि कौन सा नंबर का बटन दबाया गया. यह जानकारी कंट्रोल यूनिट को जाती है और कंट्रोल यूनिट से प्रिंटिंग कमांड वीवीपैट को जाती है। इस मुद्दे पर जज ने पूछा कि फिर वीवीपैट को कैसे पता चल सकता है कि कहां निशान लगाना है? तो अधिकारी ने कहा कि एक बहुत छोटी प्रतीक लोडिंग इकाई है, जिसका आकार टीवी रिमोट जैसा है। इसे बाहर से नियंत्रित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह इंटरनेट या किसी बाहरी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो सकता। यह यूनिट कंट्रोल यूनिट से प्राप्त कमांड को प्रोसेस करती है और वीवीपैट को जानकारी देती है।

उम्मीदवारों की उपस्थिति में अंक और क्रमांक अपलोड किए जाते हैं

इसके बाद जज ने सुनवाई के दौरान पूछा कि इस यूनिट में क्या जानकारी है? और इसे कब अपलोड किया जाता है? जिसके जवाब में अधिकारी ने कहा कि यूनिट में सीरियल नंबर, पार्टी का चुनाव चिह्न और उम्मीदवार का नाम होता है. अधिकारी ने आगे कहा कि ये सीरियल नंबर, चुनाव चिह्न और उम्मीदवारों के नाम मतदान से एक सप्ताह पहले उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में अपलोड किए जाते हैं। जिसके बाद इसे बदला नहीं जा सकेगा. अधिकारी ने आगे बताया कि प्रतिनिधियों से इस बात की पुष्टि भी कराई जाती है कि जो बटन दबाया गया है, वही स्लीप वीवीपैट से निकलेगा.

ईवीएम से छेड़छाड़ संभव नहीं: चुनाव आयोग

वीवीपैट मामले की सुनवाई कर रहे जज ने चुनाव आयोग के अधिकारी से पूछा, आपके पास कितनी वीवीपैट हैं? अधिकारी ने जवाब दिया कि हमारे पास 17 लाख हैं. जिस पर जज ने दूसरा सवाल पूछा कि ईवीएम और वीवीपेट के नंबर अलग-अलग क्यों हैं? जिस पर चुनाव अधिकारी ने जज को संतोषजनक जवाब देते हुए कहा कि मॉक पोल में उम्मीदवार अपनी इच्छानुसार किसी भी मशीन का परीक्षण कर सकते हैं. इसके अलावा अधिकारी ने यह भी कहा कि आंकड़ों के बारे में जानकारी हासिल करना या उनमें हेरफेर करना संभव नहीं है.

केरल में बीजेपी को अतिरिक्त वोट मिलने के बाद आयोग पर सवाल उठे थे

जैसे ही चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह ने दलीलें पेश करना शुरू किया, अदालत ने उनसे मीडिया रिपोर्टों पर जवाब देने को कहा कि केरल में किए गए मॉक पोल में भाजपा को चार मशीनों में से एक अतिरिक्त वोट मिला। हालांकि, चुनाव आयोग ने केरल में मॉक पोल में बीजेपी को ईवीएम से कुछ ज्यादा वोट मिलने की मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया है.

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