निर्देश के अनुसार, सत्यापन प्रक्रिया के दौरान एनओसी न लेने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की सख्त धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और गैर-जमानती धाराएं लगाई जाएंगी
राजकोट: राजकोट के गेमिंग जोन में शनिवार को लगी भीषण आग में कम से कम 28 लोगों की मौत के बाद, गुजरात सरकार ने अब ऐसे सभी प्रतिष्ठानों के मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश जारी किया है जो नियमों का उल्लंघन करके चलाए जा रहे हैं।
निर्देश के अनुसार, सत्यापन प्रक्रिया के दौरान एनओसी न लेने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की सख्त धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और गैर-जमानती धाराएं लगाई जाएंगी।
निर्देश को तत्काल लागू करने के लिए राज्य भर के सभी कलेक्टरों और नगर निगम आयुक्तों को भेजा गया है। इसके बाद, जिला पुलिस प्रमुखों को मामले दर्ज करने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।
इस आदेश में उन सभी स्थानों का गहन निरीक्षण करने की आवश्यकता है, जहाँ बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं, जिनमें मंदिर, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज, मॉल, थिएटर, खाद्य बाजार, घनी आबादी वाले क्षेत्र और गेमिंग क्षेत्र शामिल हैं।
पुलिस और राजस्व अधिकारी प्रत्येक स्थान पर अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्थिति का आकलन करने के लिए संयुक्त सत्यापन करेंगे।