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डीएमके नेता एस जगतरक्षगन तमिलनाडु के अराकोनम से सांसद हैं और उनके पास कई कॉलेज और अस्पताल हैं।

चेन्नई: पांच बार डीएमके सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री एस जगतरक्षगन पर विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन के मामले में 908 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा है कि जगतरक्षगन के खिलाफ जांच के बाद 89 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई और 908 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।
76 वर्षीय डीएमके नेता तमिलनाडु के अराकोनम से सांसद हैं और उनके पास कई कॉलेज और अस्पताल हैं।

“ईडी, चेन्नई ने तमिलनाडु के व्यवसायी और सांसद जगतरक्षकन, उनके परिवार के सदस्यों और संबंधित भारतीय इकाई के खिलाफ फेमा (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम) के तहत जांच की थी।

फेमा की धारा 37ए के तहत जब्त की गई 89.19 करोड़ रुपये की संपत्ति को भी जब्त करने का आदेश दिया गया था, और 26/08/2024 को पारित न्यायनिर्णयन आदेश के तहत 908 करोड़ रुपये (लगभग) का जुर्माना लगाया गया है,” केंद्रीय एजेंसी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है।

ईडी ने पहले कहा है कि श्री जगतरक्षकन और उनके बेटे संदीप आनंद ने “भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी प्राप्त किए बिना” मेसर्स सिल्वर पार्क इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर के क्रमशः 70,00,000 शेयर और 20,00,000 शेयर खरीदे थे।

उनके परिसरों की तलाशी में 20 करोड़ रुपये की बेहिसाबी नकदी मिली थी, जिसमें उनके एक घर से 5 करोड़ रुपये भी शामिल थे। 89.19 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने का आदेश देते हुए केंद्रीय एजेंसी ने कहा था कि यह “फेमा के उल्लंघन में सिंगापुर स्थित एक कंपनी में अवैध रूप से अर्जित, रखी और हस्तांतरित विदेशी प्रतिभूति” के मूल्य के बराबर है। ईडी ने कहा कि अवैध रूप से अर्जित शेयरों को एस जगतरक्षकन ने फेमा का उल्लंघन करते हुए अपने परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित किया था। फेमा की धारा 37ए के अनुसार, यदि भारत के बाहर स्थित किसी विदेशी मुद्रा, विदेशी प्रतिभूति या किसी अचल संपत्ति के बारे में संदेह है कि उसे फेमा की धारा 4 के उल्लंघन में रखा गया है, तो प्रवर्तन निदेशालय को भारत में स्थित ऐसी विदेशी मुद्रा, विदेशी प्रतिभूति या अचल संपत्ति के बराबर मूल्य जब्त करने का अधिकार है। पूर्व मंत्री और सत्तारूढ़ डीएमके ने अभी तक जवाब नहीं दिया है।

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