कोलकाता

कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल के सेमिनार हॉल में जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन को हवा दे दी है।

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या की जांच के तरीके पर चिंता जताई, जिसमें एफआईआर दर्ज करने में कथित तौर पर 14 घंटे की देरी भी शामिल है।

मामले की स्वत: सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष की कार्रवाइयों की भी जांच की और दूसरे कॉलेज में उनके तबादले के पीछे का कारण पूछा।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने पूछा, “(ए) एफआईआर दर्ज होने में 14 घंटे की देरी का क्या कारण है; (बी) कॉलेज के प्रिंसिपल को सीधे कॉलेज आकर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी, वह किसे बचा रहे हैं? (सी) उन्होंने इस्तीफा देकर दूसरे कॉलेज को सौंप दिया था?” मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही की बढ़ती मांग के बीच शीर्ष अदालत के जांच संबंधी सवाल सामने आए हैं।

आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को 31 वर्षीय स्नातकोत्तर प्रशिक्षु के बलात्कार और हत्या के बाद कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रिंसिपल के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया था। हालांकि, राज्य सरकार ने बुधवार को विरोध कर रहे जूनियर डॉक्टरों की मांग के आगे झुकते हुए उनकी पोस्टिंग रद्द कर दी।

आरजीकेएमसीएच के तीन वरिष्ठ अधिकारियों को भी विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में स्थानांतरित कर दिया गया।

सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील दी?

सीबीआई ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया कि अपराध को छिपाने की कोशिश की गई थी क्योंकि केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच अपने हाथ में लेने से पहले अपराध स्थल बदल दिया गया था।

“हमने पांचवें दिन जांच शुरू की। उससे पहले, स्थानीय पुलिस द्वारा जो कुछ भी एकत्र किया गया था, वह हमें दिया गया। जांच अपने आप में एक चुनौती थी क्योंकि अपराध स्थल बदल दिया गया था। सीबीआई की ओर से अदालत में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया, “(पीड़िता के) अंतिम संस्कार के बाद ही रात 11:45 बजे एफआईआर दर्ज की गई।” पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मेहता की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि हर चीज की वीडियोग्राफी की गई थी और अपराध स्थल पर कुछ भी नहीं बदला गया था। सिब्बल ने कहा कि कोलकाता पुलिस ने प्रक्रिया का पूरी ईमानदारी से पालन किया और सीबीआई की स्थिति रिपोर्ट केवल मामले को उलझाने का प्रयास करती है।

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