सूफी दरगाह

सूफी दरगाह निकाय ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया, दरगाह के लिए अधिक अधिकार मांगे

परिषद ने कहा कि उन्होंने दरगाहों को संचालित करने के लिए एक अलग अधिनियम या निकाय की मांग की है और सज्जादानशीन (दरगाह के सूफी प्रमुख) के पद को वंशानुगत पद के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए

नई दिल्ली: भारत में सूफियों के एक छत्र निकाय, अखिल भारतीय सूफी सज्जादानशीन परिषद (एआईएसएससी) ने प्रस्तावित वक्फ संशोधनों का समर्थन किया है, जिन्हें इस सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है।

हालांकि, परिषद ने कहा कि उन्होंने दरगाहों को संचालित करने के लिए एक अलग अधिनियम या निकाय की मांग की है और सज्जादानशीन (दरगाह के सूफी प्रमुख) के पद को वंशानुगत पद के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए।

परिषद ने सोमवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू से भी मुलाकात की और संशोधनों के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया।

अखिल भारतीय सूफी सज्जादानशीन परिषद के अध्यक्ष सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा, “परिषद इस सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधनों (अधिनियम में) का पुरजोर समर्थन करती है। इसकी सख्त जरूरत है।” केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार गुरुवार को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक पेश करने की योजना बना रही है, ताकि वक्फ अधिनियम 1995 में बदलाव किए जा सकें। 40 प्रस्तावित बदलावों के साथ, विधेयक में मौजूदा वक्फ अधिनियम के कई प्रावधानों को निरस्त करने का प्रयास किया गया है, जो वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करता है।

एआईएसएससी लंबे समय से संशोधनों की मांग कर रहा है। चिश्ती ने कहा, “दरगाहों का सबसे ज्यादा हित है और हमारी मांगें पूरी होनी चाहिए। हमारा दृढ़ विश्वास है कि सरकार मुसलमानों के पक्ष में विधेयक पेश करेगी।” उन्होंने कहा कि लोगों को गलत जानकारी नहीं फैलानी चाहिए और सरकार द्वारा विधेयक को संसद में पेश किए जाने के बाद ही इसके प्रावधानों को देखना चाहिए।

दरगाहों को अपनी संपत्ति का सात प्रतिशत हिस्सा वक्फ बोर्ड को आवंटित करना होता है। उन्होंने यह भी कहा कि संशोधन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वक्फ बोर्ड में नियुक्त सदस्य न तो सूफी मान्यताओं को समझते हैं और न ही दरगाहों की परंपराओं और रीति-रिवाजों को जानते हैं और मनमाने तरीके से काम करते हैं।

उन्होंने मांग की कि सज्जादानशीन का एक प्रतिनिधि राज्य वक्फ बोर्ड का सदस्य होना चाहिए। उन्होंने कहा, “हम दरगाह और वक्फ की सामूहिक आय का उपयोग समुदाय की बेहतरी के लिए करने की वकालत करते हैं।” सूफी नेता ने कहा कि “विधेयक का मसौदा उपलब्ध होने से पहले ही विचार व्यक्त करने और मांग उठाने के बजाय पहले इसका गहन अध्ययन करना और फिर राय बनाना बुद्धिमानी होगी।”

उन्होंने कहा, “वक्फ बोर्ड में बहुत भ्रष्टाचार है, जिस पर लगाम लगाने की जरूरत है। सरकार केवल मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम करेगी।” मुस्लिम प्रतिनिधियों द्वारा संशोधनों पर परामर्श न किए जाने के बारे में निकाय ने कहा कि उन्होंने रिजिजू के समक्ष चिंता जताई और उन्हें “समग्र और प्रतिनिधि” विधेयक का आश्वासन दिया गया।

डोभाल को लिखे पत्र में परिषद ने कहा, “हमें उम्मीद है कि वक्फ संशोधन विधेयक का मसौदा व्यापक होगा और सभी हितधारकों के हितों की पूर्ति करेगा।” परिषद ने यह भी कहा कि मसौदा विधेयक अपलोड होने के बाद वे सिफारिशें प्रस्तुत करेंगे। परिषद ने कहा, “यदि कानून राष्ट्र, दरगाहों और खानकाहों के हितों के अनुरूप है, तो यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी।” मामले से अवगत लोगों के अनुसार, प्रस्तावित संशोधनों में जिला कलेक्टर कार्यालय के साथ वक्फ संपत्तियों का अनिवार्य पंजीकरण शामिल है, जिससे उचित मूल्यांकन और निगरानी की अनुमति मिलती है। इसके अतिरिक्त, संशोधनों का उद्देश्य केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों दोनों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करके समावेशिता को बढ़ाना है।

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