सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी। हालांकि, सीबीआई मामले में वह अभी भी तिहाड़ जेल में बंद हैं।
दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी।
केजरीवाल को विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष पेश किया गया क्योंकि उनकी न्यायिक हिरासत समाप्त हो गई थी।
55 वर्षीय आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, जिसके कुछ घंटे पहले ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था।
बाद में उन्हें 26 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट से सीबीआई ने हिरासत में लिया और 29 जून को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सीबीआई ने 30 जुलाई को अपना चौथा पूरक आरोपपत्र दाखिल किया, जिसमें केजरीवाल को मामले में आरोपी बनाया गया और दावा किया गया कि वह कथित घोटाले में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं।
आरोपपत्र फिलहाल अदालत के समक्ष विचाराधीन है और 12 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। हालांकि, सीबीआई मामले में वह अभी भी तिहाड़ जेल में बंद हैं। इससे पहले, उन्हें 20 जून को ईडी द्वारा दर्ज मामले में ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी थी, जिस पर 25 जून को दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी। उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत भी दी थी।
उन्होंने 2 जून को तिहाड़ जेल अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। केजरीवाल ने सीबीआई मामले में जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया था और संघीय जांच एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। हालाँकि, अदालत ने 5 अगस्त को उनकी दोनों याचिकाएँ खारिज कर दीं।