दिल्ली

दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की सीएम आतिशी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी।

2 सितंबर को अपने आदेश में, हाईकोर्ट ने 2018 की टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दर्ज मानहानि मामले में केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। आप नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा दिल्ली की मतदाता सूची से नाम हटाने का आरोप लगाया था।

केजरीवाल और आतिशी द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया और इस बात पर विचार करने पर सहमति जताई कि क्या मानहानि कानून राजनीतिक विमर्श के दौरान दिए गए भाषणों पर अंकुश लगा सकता है, जबकि संविधान अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।

इसके अलावा, अदालत ने केजरीवाल और आतिशी द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली सरकार और भाजपा नेता राजीव बब्बर को नोटिस जारी किया, जिसमें उनके खिलाफ मामला रद्द करने से इनकार करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने सोमवार को निचली अदालत में कार्यवाही पर रोक लगा दी। आतिशी और केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि मानहानि का मामला बब्बर ने भाजपा दिल्ली के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में दायर किया है।

उन्होंने कहा, “भाजपा, न तो केंद्र और न ही दिल्ली ने कोई शिकायत दर्ज कराई है। बब्बर वह व्यक्ति नहीं हैं, जिनकी मैंने कथित तौर पर मानहानि की है।” आतिशी और केजरीवाल ने 2 सितंबर के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें मतदाता सूची से नाम हटाने के कथित मामले पर टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ मामला रद्द करने से इनकार करते हुए कहा गया था कि आरोपों से प्रथम दृष्टया भाजपा की प्रतिष्ठा कम हुई है।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि आरोप प्रथम दृष्टया भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को बदनाम करने और अनुचित राजनीतिक लाभ हासिल करने के इरादे से लगाए गए थे। आतिशी और केजरीवाल के अलावा इस मामले में पूर्व राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार गुप्ता और पार्टी नेता मनोज कुमार के अलावा आप नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

बब्बर ने आरोप लगाया था कि पार्टी ने 2018 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा के आदेश पर भारत के चुनाव आयोग ने दिल्ली की मतदाता सूची से बनिया, पूर्वांचली और मुस्लिम समुदाय के लगभग 30 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए हैं।

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