जीएसटी

बजट-पूर्व बैठक में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकास को बढ़ावा देने के लिए समय पर कर हस्तांतरण और जीएसटी क्षतिपूर्ति बकाया के माध्यम से राज्यों को केंद्र के समर्थन को रेखांकित किया

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त निर्मला सीतारमण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट-पूर्व परामर्श की अध्यक्षता की और उनके विचार जाने। इसके बाद आज जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) परिषद की 53वीं बैठक हुई।
जीएसटी परिषद ने शैक्षणिक संस्थानों के बाहर छात्रावास में रहने के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 20,000 रुपये तक की सेवाओं को छूट दी है। हालांकि, शर्त यह होगी कि छात्र को छात्रावास में लगातार 90 दिनों तक रहना होगा। यह शर्त होटलों को छूट का लाभ उठाने से रोकने के लिए पेश की गई है।

रेलवे टिकट की खरीद और वेटिंग रूम और क्लॉक रूम शुल्क के भुगतान को जीएसटी से छूट दी गई है। इसी तरह, बैटरी से चलने वाले वाहनों और इंट्रा-रेलवे सेवाओं जैसी प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जाएगा।

कर मांग नोटिस पर जुर्माने पर ब्याज माफ करने की सिफारिश की।

दूध के डिब्बों पर 12 प्रतिशत की एक समान दर।

बजट पूर्व बैठक में, सुश्री सीतारमण ने विकास को बढ़ावा देने के लिए समय पर कर हस्तांतरण और जीएसटी क्षतिपूर्ति बकाया के माध्यम से राज्यों को केंद्र के समर्थन को रेखांकित किया।

उन्होंने राज्यों से उस योजना का लाभ उठाने को कहा जिसके तहत केंद्र राज्यों को निर्दिष्ट सुधारों को करने के लिए 50 साल का ब्याज मुक्त ऋण देता है।

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